सभी को सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रोपैथी के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2018 में "राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम - 2018" बनाए जाने के बाद, इस पद्धति की शिक्षा के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
अतः सूचित रहे कि राज्य सरकार के नए निर्देश आने तक राजस्थान में कोई भी संस्थान/ व्यक्ति, इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स नहीं करवा सकता।
हम इलेक्ट्रोपैथी पढ़ने में रुचि रखने वाले राजस्थान के छात्र-छात्राओं को यह भी सूचित करना चाहते हैं कि राजस्थान के बाहर से कोई भी व्यक्ति यह कोर्स करके राजस्थान में प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
आज्ञा से
लीगल एडवाइजर
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा परिषद, जयपुर (राजस्थान)